Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली तैयार करने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नवंबर तक नियमावली तैयार नहीं की गई, तो इसे अवमानना माना जाएगा। जस्टिस एस.एन. प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में विलंब कर रही है। अदालत ने टिप्पणी की , कभी विधि विभाग, कभी महाधिवक्ता, तो कभी वित्त विभाग से परामर्श लेने का बहाना बनाया जा रहा है। खंडपीठ ने सख्त लहजे में कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार की ओर से उपस्थिति से छूट की मांग की गई और अदालत को आश्वस्त किया गया कि अगली सुनवाई तक नियमावली तैयार कर ली जाएगी। अदालत ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की।
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याचिका दायर करने वाला पक्ष
यह याचिका डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन और अन्य पक्षों द्वारा दाखिल की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नियमावली तैयार नहीं होती, सहायक अभियंताओं की नियुक्ति और प्रोन्नति प्रक्रिया बाधित रहेगी।
कोर्ट का संदेश सरकार को
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो टूक कहा कि अब उसे इस प्रक्रिया में तेजी दिखानी होगी और नियमावली के मसौदे को बिना किसी बहाने के अंतिम रूप देना होगा।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।