Samachar Post रिपोर्टर, रांची : लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। शुक्रवार को जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर की। इसके बाद अब छवि रंजन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। छवि रंजन को 4 मई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले PMLA कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 6 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार किया था।
सुप्रीम कोर्ट में राहत
दोनों अदालतों द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद, छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत प्रदान की है।
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केस का विवरण
इस मामले में छवि रंजन का नाम रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कई अन्य आरोपियों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं, जिनमें चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज खान, तल्हा खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।
अधिकारियों का बयान
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इस केस की जांच जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।