Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।
न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की पीठ ने छवि रंजन की याचिका पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है।
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पिछली अदालतों का फैसला
PMLA कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद, छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से बेल की गुहार लगाई। 6 अगस्त को हाईकोर्ट ने न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी।
मामला किससे जुड़ा है
यह केस रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस मामले में पूर्व DC छवि रंजन के अलावा अन्य आरोपी हैं: चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।