Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत में हुई, जहाँ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए दायर याचिका में संशोधन को लेकर दाखिल हस्तक्षेप याचिका (IA) को अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद निर्धारित की जाएगी।
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याचिका का आधार
सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग की है।
किन्हें बनाया गया पक्षकार?
याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), गोड्डा और देवघर के पुलिस अधीक्षकों समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।
घटना की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि 11 अगस्त को गोड्डा जिले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। हांसदा पूर्व में भाजपा सहित विभिन्न दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुका था।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।