Samachar Post रिपोर्टर, हजारीबाग : इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को जमीन घोटाले मामले में राहत नहीं मिल सकी है। हजारीबाग ACB कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शराब घोटाले में मिली थी बेल
गौरतलब है कि विनय चौबे पर दो बड़े मामले दर्ज हैं। शराब घोटाले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमीन घोटाले मामले में कोर्ट ने बेल देने से साफ इनकार कर दिया।
यह भी पढ़ें : रांची का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा बकरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल
जेल में ही रहना होगा
ACB कोर्ट के फैसले के बाद अब निलंबित IAS विनय चौबे को जेल के सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इस आदेश को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
अगली सुनवाई पर टिकी नजर
अब सबकी नजरें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि विनय चौबे की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की जा सकती है।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।