Samachar Post डेस्क, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य भर्ती (विज्ञापन संख्या 02/2025) से जुड़ी रिट याचिका प्रियंका कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सुनवाई में बड़ा आदेश दिया है।
बीएड डिग्री को लेकर अस्पष्टता
हाईकोर्ट ने JSSC को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति के लिए सामान्य बीएड की डिग्री आवश्यक है या कंप्यूटर साइंस में बीएड। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत में तर्क दिया कि विज्ञापन में बीएड डिग्री को लेकर गंभीर अस्पष्टता है।
कंप्यूटर साइंस में विशेष शर्त विवादित
JSSC उम्मीदवारों से अपेक्षा कर रहा है कि उनकी बीएड डिग्री उसी विषय में हो, जिसमें उन्होंने आवेदन किया है। विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस में यह शर्त लागू की जा रही है, जबकि कंप्यूटर साइंस से बीएड की डिग्री का कोई प्रावधान ही नहीं है।
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अदालत ने JSSC को दिया स्पष्टिकरण का निर्देश
इसके बाद हाईकोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर स्पष्टिकरण प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर 2025 को होगी।
माध्यमिक आचार्य के लगभग 1300 पदों पर नियुक्ति
बताया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में माध्यमिक आचार्य के लगभग 1300 पदों पर नियुक्ति होनी है।
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