
Samachar Post डेस्क, रांची : झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब राज्य की महिलाएं फैक्ट्रियों में रात के समय भी काम कर सकेंगी।
यह विधेयक झारखंड विधानसभा में 2 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी मिली और फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राजभवन ने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। अब विधि विभाग से अधिसूचित होने के बाद यह संशोधन लागू हो जाएगा।
क्या बदला है नियम में?
पहले महिलाओं को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति नहीं थी। संशोधन के बाद महिलाएं शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक काम कर पाएंगी। हालांकि, फैक्ट्रियों को सुरक्षा और बचाव के सभी आवश्यक इंतजाम करने होंगे, तभी महिलाओं को इस समयावधि में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
यह बदलाव न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाएगा।

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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।