Samachar Post डेस्क, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मगध-अम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूली के आरोपी प्रदीप राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसके पास से लेवी के रूप में वसूले गए 57.57 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे।
टीपीसी के लिए करता था काम
ईडी (ED) की जांच में सामने आया कि प्रदीप राम, त्रितीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के लिए काम करता था और परियोजना से जुड़े ठेकेदारों से लेवी वसूली करता था।
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शेल कंपनियों से करता था मनी लॉन्ड्रिंग
जांच में यह भी पाया गया कि वह लेवी की रकम को शेल कंपनियों के जरिए बैंकिंग चैनल में डालता था, ताकि इस पैसे को वैध आमदनी दिखा सके।
2016 से चल रही जांच
ईडी ने वर्ष 2016 में अम्रपाली-मगध परियोजना में लेवी वसूली के मामले में ECIR दर्ज किया था। इसके बाद प्रदीप राम को गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई कि जब्त की गई रकम वैध कमाई की है। लेकिन ईडी ने इसे लेवी से जुड़ा धन और मनी लॉन्ड्रिंग करार दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका रद्द कर दी।
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