
Samachar Post, रांची : सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित करने के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिका की अवेगशीलता पर विचार करते हुए इसमें पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील को निर्देश दिया। यह जनहित याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई थी, जो पहले झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे जवाहर लाल शर्मा बनाम राज्य सरकार मामले की सुनवाई टालने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिका में झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 481 को संविधान विरुद्ध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 481 के तहत राज्य सरकार को औद्योगिक शहर को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर रखने का अधिकार देता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस प्रावधान के चलते जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित करके वैधानिक और संवैधानिक प्रक्रिया दरकिनार की गई है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह जमशेदपुर को औद्योगिक शहर की बजाय संवैधानिक प्रावधानों के तहत नगर निगम बनाने का निर्देश जारी करे। अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित होनी बाकी है, जिसमें दोनों पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।