Samachar Post, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेना की जमीन की खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद छवि रंजन की याचिका पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग में छवि रंजन की क्या भूमिका है। इस पर ईडी ने कहा कि रांची डीसी रहते हुए छवि रंजन के मौखिक आदेश पर सीओ ने सेना की जमीन की रजिस्ट्री की। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि छवि रंजन ने ही जांच के आदेश दिए थे तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बनता है। जांच से पहले कैसे पता चलेगा कि बरामद डीड जाली है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
जमीन की मूल दस्तावेज के छेड़छाड़ में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता
उधर, चेशायर होम रोड स्थित जमीन मामले में प्रेम प्रकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी की जांच में पता चला हे कि मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर इस जमीन की खरीद-बिक्री की गई थी। इसमें प्रेम प्रकाश की संलिप्तता मिली थी। इस मामले में वह 11 अगस्त 2022 से जेल में है।